Home > राज्य > अन्य > जेएनयू मामले में दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार

जेएनयू मामले में दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार

जेएनयू मामले में दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार
X

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज जेएनयू में देशविरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 6 फरवरी को करेगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि बिना सरकार की अनुमति के कैसे चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि 10 दिन के अंदर दिल्ली सरकार से चार्जशीट के लिए जरूरी मंजूरी मिल जाएगी।

पिछले 14 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था। करीब 12 सौ पेजों के इस चार्जशीट में सीट में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्वाण भट्टाचार्य को आरोपी बनाया गया है ।

चार्जशीट में सात अन्य कश्मीरी छात्रों के भी नाम शामिल हैं। चार्ज शीट में देशद्रोह, धोखाधड़ी ,इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होना, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाया गया है।

9 फरवरी 2016 को जेएनयू कैम्पस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया कुमार , उमर खालिद और अनिर्वाण भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल यह तीनों जमानत पर हैं।(हि.स.)

Updated : 14 Feb 2019 9:21 AM GMT
Tags:    
author-thhumb

Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


Next Story
Top