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हाईकोर्ट ने पीटर मुखर्जी को दी जमानत, लेकिन नहीं आ सकेंगे जेल से बाहर

हाईकोर्ट ने पीटर मुखर्जी को दी जमानत, लेकिन नहीं आ सकेंगे जेल से बाहर
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मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को शीना बोरा मर्डर केस के आरोपी पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी। पीटर, उसकी पूर्व पत्नी इंद्राणी, इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राईवर श्यामवर राय पर इंद्राणी की बेटी शीना की हत्या का आरोप है। पीटर नवंबर 2015 से आर्थर रोड जेल में बंद है। जस्टिस नितिन सांबरे ने पीटर की जमानत दो लाख रुपए की गारंटी पर मंजूर की।

हाईकोर्ट ने पीटर को जमानत देने के साथ ही इस आदेश को छह हफ्ते के लिए लंबित रखा है, जिससे की सीबीआई इस बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। मुखर्जी को जमानत भले ही मिल गई है लेकिन छह हफ्तों तक उसे जेल से छोड़ा नहीं जा सकता है। पीटर ने विशेष जज जेसी जगदाले के समक्ष कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा, इसलिए मैं विदेश में रहने वाले अपने बच्चों से बात करना चाहता हूं।

तब अदालत ने कहा कि वह जेल में लोगों से मिल सकता है। इस पर पीटर ने कहा कि अब तक मैं केवल ऐसे लोगों से मिला हूं, जो इस मामले से जुड़े रहे हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूं जो मेरे दिल के करीब हैं। इस पर जज ने कहा कि कोर्ट पीटर के अनुरोध पर ध्यान देगा। उल्लेखनीय है कि पीटर और इंद्राणी ने पिछले साल सितंबर में बांद्रा के एक कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दायर की थी। तलाक के दौरान उनकी संपत्तियों के बंटवारे पर भी सहमति बन गई। इसमें स्पेन व लंदन की संपत्तियां और अन्य निवेश शुमार हैं। 65 वर्षीय पीटर और 47 वर्षीय इंद्राणी की शादी साल 2002 में हुई थी।

Updated : 6 Feb 2020 1:41 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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