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जर्मन बेकरी विस्फोट : यासीन भटकल दोषी करार, सजा का ऐलान 15 मई को

जर्मन बेकरी विस्फोट : यासीन भटकल दोषी करार, सजा का ऐलान 15 मई को
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मुंबई। पुणे के जर्मन बेकरी बम विस्फोट मामले में सोमवार को विशेष कोर्ट ने कुख्यात आतंकवादी यासीन भटकल को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश किशोर बडणे ने मामले में सजा का ऐलान करने के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है।

उल्लेखनीय है कि पुणे के कोरेगांव इलाके में 13 फरवरी' 2010 को शाम 6 बजकर 50 मिनट पर हुए बम विस्फोट में 17 लोगों की मौत हुई थी और 56 लोग घायल हुए थे। घटना में मृतकों में 5 व घायलों में 10 विदेशी नागरिक शामिल थे। इस मामले में एटीएस ने 7 सितंबर' 2010 को मिर्जा इमायत इनायत बेग को गिरफ्तार किया था। सत्र न्यायालय ने बेग को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी सजा मृत्युदंड में बदलते हुए कम कर दिया था, इसलिए बेग अभी जेल में है। जांच के बाद मामले में मुख्य आरोपित के रूप में इंडियन मुजाहिद्दीन के संस्थापक यासीन भटकल उर्फ शिवानंद का नाम सामने आया था। इसलिए इंटेलीजेंस ब्यूरो व रॉ की संयुक्त कार्रवाई में मार्च 2014 को यासीन भटकल उर्फ शिवानंद को भारत-पाक सीमा के पास सोनाली गांव से गिरफ्तार किया गया था। 13 मार्च' 2014 को यासीन एटीएस के कब्जे में आया था। एटीेएस ने 14 मार्च 2014 को उसे विशेष कोर्ट में पेश किया था । इसके बाद से अब तक वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से 80 बार सुनवाई हुई । कोर्ट में हुई सुनवाई में यह साबित हो गया है कि घटनास्थल पर टाईमर लगाकर विस्फोटक भरा बैग यासीन मलिक ने ही रखा था। सोमवार को यासीन भटकल के वकील जहीर खान ने यासीन को उसपर सजा का ऐलान होते समय कोर्ट में पेश करने की मांग की है। इसका निर्णय भी विशेष न्यायाधीश किशोर वडणे उसी दिन लेने वाले हैं।

Updated : 29 April 2019 1:49 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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