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चारा घोटाला मामला : सीबीआई की विशेष कोर्ट में 3 सरकारी कर्मचारी समेत 16 दोषी करार

चारा घोटाला मामला : सीबीआई की विशेष कोर्ट में 3 सरकारी कर्मचारी समेत 16 दोषी करार
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रांची। बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के एक मामले में झारखंड की राजधानी रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आज 16 दोषियों में से ग्यारह को तीन-तीन साल और पांच को चार-चार साल कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश एस. एन. मिश्रा की अदालत ने चाईबासा कोषागार से 37.7० करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले आरसी 2०ए/96 में 16 दोषियों को यह सजा सुनाई है। अदालत ने इससे पूर्व 15 मई 2०19 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस मामले में अदालत ने उमेश दुबे, महेंद्र कुंदन, बसंत सिन्हा, किशोर झा और राम अवतार शमार् को चार-चार साल वहीं भारतेश्वर नारायण, अपर्णिता कुंडू, राजेंद्र कुमार हरित, अदिति जोदार, लोल मोहन गोप, विमल कुमार अग्रवाल, शाहदेव प्रसाद, ब्रजकिशोर अग्रवाल, मधु, संजीव कुमार वासुदेव एवं अनिल कुमार को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। इन दोषियों पर अधिकतम सात लाख रुपये और न्यूनतम 25 हजार रुपये तक का जुमार्ना भी लगाया गया है।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई की विशेष अदालत इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष एवं लालू प्रसाद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 46 आरोपियों को वर्ष 2०13 में सुना चुकी है। इस मामले से जुड़े 18 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने न्यायालय में बाद में आरोप-पत्र दायर किया था इसलिए इन आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई अन्य आरोपियों से अलग बाद में शुरू हुई थी।

Updated : 29 May 2019 1:04 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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