नीरव मोदी के घर के निर्माण की जांच का दिया आदेश : बाम्बे हाईकोर्ट
Swadesh Digital | 17 Sep 2018 1:28 PM GMT
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नई दिल्ली। बाम्बे हाईकोर्ट ने कोंकण परिक्षेत्र के क्षेत्रीय आयुक्त को अलीबाग स्थित नीरव मोदी के बंगले के निर्माण की वैधता की जांच करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में नीरव मोदी ने कोठी का निर्माण कैसे कर लिया। इस मामले में न्यायालय ने आयुक्त से छह सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने इससे पहले भवन को तोड़ने की कार्रवाई पर स्थगन आदेश पारित कर दिया था। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने इससे पूर्व उक्त भवन को गिराने का आदेश जारी किया था। अगर न्यायालय से भवन को गिराने का आदेश मिल जाता है तो यह नीरव के लिए बहुत बड़ा झटका होगा।
Updated : 17 Sep 2018 7:03 PM GMT
Tags: #NiravModi #House #MumbaiHighCourt
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स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in
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