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MP Bus Fare Hike

MP में आम आदमी को झटका! बस किराया बढ़ा; सामान्य बसों का न्यूनतम किराया अब 10 रुपये, नई दरें लागू

मध्य प्रदेश में बस यात्रियों के लिए नई किराया दरें लागू हो गई हैं। सामान्य बस का न्यूनतम किराया 10 रुपये तय किया गया है, जबकि डीलक्स और सुपर लग्जरी बसों के किराए में भी बढ़ोतरी हुई है।


mp में आम आदमी को झटका बस किराया बढ़ा सामान्य बसों का न्यूनतम किराया अब 10 रुपये नई दरें लागू

MP Bus Fare Hike News |

भोपाल। मध्य प्रदेश में बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बुधवार के दिन झटके वाली खबर सामन आई है। राज्य सरकार ने बस किराया संशोधित करते हुए  नई दरें निर्धारित कर दी हैं। इससे अब बस यात्रियों को पहले से अधिक किराया देना होगा। सरकार ने सामान्य बस का न्यूनतम किराया 10 रुपये तय कर दिया है। नई दरें 5 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गई हैं और सभी परिवहन प्राधिकरणों को इन्हें लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल, परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत नई अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही वर्ष 2021 की पुरानी किराया व्यवस्था समाप्त हो गई है। नई दरें प्रदेश में संचालित इंटरसिटी बस सेवाओं पर लागू होंगी, जबकि सिटी बसें इस दायरे में शामिल नहीं हैं।

सामान्य बस का किराया कैसे तय होगा

नई व्यवस्था के तहत सामान्य बस में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 2 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। हालांकि नए किराए से पहले अब तक 1.25 रुपये प्रति किमी के हिसाब से यात्रियों से किराया लिया जाता है। इस हिसाब से यात्री किराए में 75 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, न्यूनतम किराया 10 रुपये निर्धारित किया गया है। मतलब दूरी कम भी हो, तब भी प्रत्येक यात्री से कम से कम 10 रुपये किराया लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर 50 किलोमीटर की यात्रा पर सामान्य बस का किराया 100 रुपये होगा।

डीलक्स और सुपर लग्जरी बसों के लिए अलग दरें

सरकार ने बसों की श्रेणी के अनुसार अतिरिक्त किराया भी तय किया है। गैर एसी डीलक्स बस में सामान्य किराए से 25 प्रतिशत अधिक शुल्क लिया जा सकेगा। स्लीपर बसों में यह बढ़ोतरी 40 प्रतिशत, एसी डीलक्स बसों में 50 प्रतिशत और सुपर लग्जरी कोच में 75 प्रतिशत तक होगी। वहीं, रात में चलने वाली सामान्य बसों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त रात्रि प्रभार लगाया जाएगा।

रात और एक्सप्रेस बसों के लिए क्या नियम हैं

डीलक्स, स्लीपर, एसी डीलक्स और सुपर लग्जरी बसों पर अलग से रात्रि प्रभार नहीं लिया जाएगा। इसी तरह एक्सप्रेस बस सेवाओं पर भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जा सकेगा। यानी इन श्रेणियों के यात्रियों से केवल निर्धारित किराया ही वसूला जाएगा।

बसों की श्रेणी कौन तय करेगा

किस बस को सामान्य, डीलक्स, स्लीपर या सुपर लग्जरी श्रेणी में रखा जाएगा, इसका निर्णय परिवहन आयुक्त करेंगे। इसके लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि बस संचालकों और यात्रियों के बीच किराए को लेकर भ्रम की स्थिति न बने।

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