सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अधिवक्ता अमित लाहोटी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 2 जून की बैठक में यह फैसला लिया गया।
भोपाल । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमित लाहोटी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कॉलेजियम ने 2 जून 2026 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 2 जून 2026 की बैठक में अधिवक्ता अमित लाहोटी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी हुआ बयान
कॉलेजियम के निर्णय की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी बयान से भी हुई है। सोशल मीडिया पर बुधवार को यही दस्तावेज तेजी से साझा किया गया, जिसमें अमित लाहोटी के नाम की अनुशंसा का उल्लेख है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की स्वीकृत न्यायाधीश संख्या 53 है, जबकि वर्तमान में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या इससे काफी कम है। ऐसे में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है?
कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाता है। इसके बाद विधि एवं न्याय मंत्रालय की प्रक्रिया पूरी होने पर राष्ट्रपति की मंजूरी और राजपत्र अधिसूचना जारी होने के बाद नियुक्ति प्रभावी होती है। इसी बैठक में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के लिए छह अधिवक्ताओं तथा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के लिए तीन न्यायिक अधिकारियों के नामों को भी मंजूरी दी है।