इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली और मोहम्मद उमर को पैरोल देने की अनुमति दे दी है। दोनों अब अपने छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल हो सकेंगे। भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई।
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के जेल में बंद बेटों के लिए बड़ी खबर आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक के बेटे अली अहमद और मोहम्मद उमर को पैरोल देने की अनुमति दे दी है। दोनों अब अपने छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल हो सकेंगे।
हाई कोर्ट ने पौरोल मंजूर करते हुए स्पष्ट किया है किया है कि इस अवधि के दौरान दोनों किसी भी मीडिया प्रतिनिधि से बातचीत नहीं करेंगे। यह राहत अबान अहमद की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद दाखिल पैरोल याचिका पर दी गई।
पैरोल पर हाई कोर्ट की शर्त भी तय
अली अहमद और मोहम्मद उमर ने अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए सीमित अवधि के लिए पैरोल मंजूर कर दिया। साथ ही निर्देश दिया है कि पैरोल के दौरान दोनों सार्वजनिक बयान या मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे।
झांसी हादसे में गई थी छोटे भाई की जान
बता दें कि अतीक के छोटे बेटे अबान अहमद की गुरुवार के दिन झांसी जिले में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दुर्घटना के दौरान उसके साथ मौजूद सोनू की भी जान चली गई। वहीं, हादसे के वक्त कार में तीन लोग सवार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। परिजनों के अनुसार, अबान को प्रयागराज में अतीक अहमद की कब्र के पास दफनाया जाएगा।
कैसे और कब हुआ हादसा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अबान अहमद अपने साथियों के सात झांसी कारागार में बंद भाइयों से मिलने जा रहा था। पुंछ थाना क्षेत्र में झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर उसकी एसयूवी तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। शुरूआती जांच में दुर्घटना की एक वजह वाहन की तेज गति सामने आई है।
जांच जारी और घायलों का उपचार जारी
हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना में घायल मोहम्मद जावेद, आजम और उमर को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच जांच कर रही है। वहीं, अंतिम संस्कार के लिए कोर्ट के आदेश के बाद अली और मोहम्मद उमर अपने भाई के जनाजे में शामिल हो सकेंगे।