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तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से झटका, गुजरात हाईकोर्ट का आदेश बरकरार

तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से झटका, गुजरात हाईकोर्ट का आदेश बरकरार
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया, जिसमे कोर्ट ने 1 करोड़ 40 लाख रुपये के घोटाले में पुलिस को यह स्वतंत्रता दी थी कि जब भी उन्हें तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद के रिमांड की जरूरत होगी तो वे मांग कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार और उक्त दंपति की ओर से दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले फरवरी महीने में तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति को अग्रिम जमानत देते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। दोनों पर आरोप है कि उनके एनजीओ ने केंद्र द्वारा 2010 से 2013 के दौरान दिए फंड का दुरुपयोग किया। पहले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने कहा था कि तीस्ता के एनजीओ को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए पैसे मिले जो व्यक्तिगत खर्चों जैसे शराब वगैरह में खर्च किए गए। तीस्ता की ओर से कहा गया था कि शराब के लिए केवल सात हजार आठ सौ पचास रुपये खर्च किए गए जिसे फोर्ड फाउंडेशन ने स्वीकृत कर दिया। फोर्ड फाउंडेशन ने ही तीस्ता के एनजीओ को पैसे दिए थे।

Updated : 11 March 2019 10:14 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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