Home > राज्य > अन्य > नई दिल्ली > चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस

चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस

चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस
X

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील में ईडी के मामले में पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी को 26 नवम्बर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 नवम्बर को होगी।

चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पिछले 15 नवम्बर को हाईकोर्ट आईएनएक्स मीडिया डील में ईडी के मामले में पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। जस्टिस सुरेश कैत ने कहा था कि चिदंबरम के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। उन्हें जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।

ईडी ने चिदंबरम की जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चिदंबरम को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। ईडी ने कहा था कि चिदंबरम का यह कहना गलत है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। पिछले 1 नवम्बर को कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एम्स अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चिदंबरम की हालत ठीक है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है।

पिछले 13 नवम्बर को कोर्ट ने चिदंबरम को 27 नवम्बर तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। सीबीआई के मामले में चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। पिछले 17 अक्टूबर को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में चिदंबरम को 24 अक्टूबर तक की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।

चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया डील के सीबीआई से जुड़े मामले में पिछले 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी देने में गड़बड़ी की गई । इसके बाद ईडी ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

Updated : 20 Nov 2019 7:30 AM GMT
Tags:    
author-thhumb

Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


Next Story
Top