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लालू यादव की जमानत याचिका खारिज

लालू यादव की जमानत याचिका खारिज
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष ने स्वास्थ्य आधार पर जमानत की मांग की थी। सीबीआई ने लालू यादव की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि लालू को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है। कोर्ट को गुमराह कर वह लोकसभा चुनाव के दौरान बाहर रहने की कोशिश कर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से कहा गया है अगर मुझे जमानत मिल गयी तो मैं कहां भागने जा रहा हूं , मुझे जमानत देने में खतरा क्या है। तब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कोई खतरा नहीं है, बस आप दोषी हैं ।

पिछले 9 अप्रैल को सीबीआई ने हलफनामा दायर कर कहा था कि लालू अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियां चलाते हैं। सीबीआई ने कहा था कि लालू यादव मेडिकल आधार पर जमानत मांग कर गुमराह कर रहे हैं। असल में वे लोकसभा चुनाव के दौरान बाहर रहना चाहते हैं।

पिछले 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि 12 अप्रैल को सुनवाई की जाए ताकि वे अपना जवाब दाखिल कर सकें। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जमानत याचिका है, 10 अप्रैल को सुनवाई होगी।

पिछले 15 मार्च को लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जमानत याचिका में लालू यादव ने खराब सेहत का हवाला दिया है। लालू यादव ने चारा घोटाले के तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट के जमानत न देने के आदेश को चुनौती दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के तीन मामलों में लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। लालू यादव ने हाईकोर्ट में कहा था कि लोकसभा चुनाव होने वाला है इसलिए पार्टी प्रमुख होने के नाते उम्मीदवारों को सिंबल देने के लिए हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी।

Updated : 10 April 2019 12:34 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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