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छह रिश्तेदारों की हत्या के मामले में खुशविंदर सिंह को फांसी की सजा

छह रिश्तेदारों की हत्या के मामले में खुशविंदर सिंह को फांसी की सजा
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 6 लोगों की हत्या के मामले में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के खुशविंदर सिंह की फांसी की सजा पर मुहर लगा दी है। जस्टिस एके सिकरी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई है।

खुशविंदर सिंह पर आरोप है कि उसने 26 जून,2012 को पत्नी के छह रिश्तेदारों को नहर में डुबा कर मारा था। धार्मिक गतिविधि का बहाना कर हत्या की थी। 2004 में भी इसी तरह 4 लोगों को मारा था। कोर्ट ने कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है।

जस्टिस रंजन गोगोई के चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण करने के बाद फांसी की सजा वाले मामलों को सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय बेंच के पास भेजा जा रहा है। इस प्रक्रिया को अपनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये पहली फांसी की सजा सुनाई है।

Updated : 5 March 2019 12:25 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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