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ग्वालियर : कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचाव के लिए धारा 144 लागू

ग्वालियर : कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचाव के लिए धारा 144 लागू
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ग्वालियर। विश्व भर में महामारी के रूप में फ़ैल रहें नॉवल कोरोना वायरस के चलते शहर में सावधानी बरतते हुए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने ग्वालियर जिले में धारा 144 लागू कर दी हैं ।इस आदेश के बाद शहर में सभी प्रकार के सम्मलेन, सामूहिक भोज कार्यक्रम, जुलुस, सामाजिक समारोह जैसे सभी कारक्रम जिनमे सामूहिक रूप से अधिक लोगों के आने की संभावना रहती है प्रतिबंधित कर दिए गए हैं ।

कलेक्टर द्वारा लागू की गई प्रतिबंधात्मक धारा के तहत चैती चाँद, रामनवमी, गुड़ी पड़वा एवं अन्य त्यौहारों पर होने वाले सभी जुलूस, चल समारोह आदि को प्रतिबंधित कर दिया है। इसी के साथ शहर के सभी होटलों, लॉज, धर्मशालाओं में बाहर से आने वाले यात्रियों की सूचि एवं विवरण जिला चिकित्सालय एवं क्षेत्र के थाना प्रभारी को देना अनिवार्य किया है ।कलेक्टर ने धारा 144 के प्रभाव के तहत लवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, बाग बगीचे, ताल तलैया, पर्यटन आदि स्थलों पर लोगों के अधिक संख्या में एकत्रित होने पर रोक लगाईं गई हैं । इसके साथ ही सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटर पार्क, जिम तथा स्वीमिंग पूल 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे।

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते कलेक्टर ने सभी शहरवासियों से आग्रह किया हैं की आज मंगलवार को सभी शासकीय कार्यालयों में होने वाली जनसुनवाई में आवश्यक प्रकरण के लिए ही उपस्थित होकर आवेदन दे अन्यथा जनसुनवाई के आवेदनों को संबंधित अधिकारी को डाक अथवा ई-मेल द्वारा भेज सकते हैं। जिसका निराकरण तत्काल संबंधित विभाग अधिकारीयों द्वारा कराया जाएगा l जिसका निराकरण तत्काल संबंधित विभाग अधिकारियों द्वारा कराया जाएगा lउन्होंने कहा की वर्तमान समय में सभी जगह कोरोनावायरस की समस्या तेजी से बढ़ रहीं हैं। उन्होंने बताया की कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव बेहतर उपाय किये जा रहें हैं।


Updated : 18 March 2020 1:09 PM GMT
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स्वदेश डेस्क

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