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उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं लगा सकेंगे में होर्डिंग, प्रचार के लिये लेनी होगी अनुमति

उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं लगा सकेंगे में होर्डिंग, प्रचार के लिये लेनी होगी अनुमति
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ग्वालियर।जिले की तीन विशंसभा सीटों पर होने उपचुनाव में अनाधिकृत कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स तथा झण्डियों को लगाने पर प्रतिबंद्ग लगाया है। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने प्रचार-प्रसार के संबंध आदेश जारी करते हुए कहा निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार के बैनर, होर्डिंग का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा की निगम द्वारा किसी भी नए स्थान पर होर्डिंग एवं विज्ञापन की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। निर्वाचन के दौरान ऐसे सभी वैध एवं अनुमति प्राप्त स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए निगम से अनुमति लेना आवश्यक होगा। सभी वैध स्थानों पर राजनैतिक विज्ञापन, चुनाव संबंधी विज्ञापन प्रदर्शन के लिए व्यक्ति, संस्था, उम्मीदवार, दलों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आयुक्त नगर निगम को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ ही प्रचार विज्ञापन बोर्ड पर लिखे जाने सामग्री की जानकारी देनी होगी।

शासकीय, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, सम्पत्ति अथवा भूमि पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन नहीं लाहा सकेंगे। सभी प्रत्याशी निजी भवनों पर भी भवन स्वामी की लिखित सहमति एवं नगर निगम की अनापत्ति प्राप्त करने के बाद ही झंडे, बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग, अस्थाई फ्लैक्स भवन स्वामी की दीवार पर लगा सकते हैं। इ



Updated : 12 Oct 2021 11:23 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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