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अब ट्रेनों में दैनिक यात्री ले जा सकेंगे सिर्फ दस किलो सामान

अब ट्रेनों में दैनिक यात्री ले जा सकेंगे सिर्फ दस किलो सामान
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ग्वालियर। नियमित मेहमान यानि दैनिक यात्री के भारी-भरकम बोझ के साथ यात्रा करने से दूसरे यात्रियों को होने वाली परेशानी के मद्देनजर रेलवे ने अब बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। मासिक सीजन टिकट के साथ यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों को अब केवल दस किलोग्राम तक के वजन वाले सामान के साथ यात्रा की अनुमति मिलेगी। इसे लेकर रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर मार्केटिंग मुदित चंद्र ने आदेश जारी कर दिया है। सभी जोन के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने स्तर पर इसे लागू करें। यहां बता दें कि द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे ने अधिकतम 70 किलोग्राम वजन का सामान ले जाने की अनुमति दी है, लेकिन कई बार यह पाया गया है कि यात्री तय सीमा से कई गुना अधिक सामान सामान्य कोच में लेकर यात्रा करते हैं। इससे दूसरे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। खास तौर पर त्यौहारी सीजन के दौरान अधिक सामान होने से परेशानी और बढ़ जाती है। यही वजह है कि दैनिक यात्रियों को अब केवल दस किलोग्राम सामान साथ ले जाने की ही अनुमति मिलेगी।

जानें, किस श्रेणी में कितने सामान के साथ यात्रा की अनुमति

वातानुकूलित प्रथम श्रेणी - 150 किलोग्राम

-सेकंड एसी - 100 किलोग्राम

-थर्ड एसी - 40 किलोग्राम

-एसीचेयर कार - 40 किलोग्राम

-स्लीपर - 80 किलोग्राम

-सेकेंड क्लास - 70 किलोग्राम

Updated : 2 Oct 2018 12:53 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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