मालेगांव ब्लास्ट मामला : सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट से नहीं मिली राहत
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भोपाल। मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट ने प्रज्ञा को किसी तरह की सुविधा नहीं देते हुए सुनवाई पर पेश होने का निर्देश दिया है। आपको बताते जाए कि प्रज्ञा फिलहाल सशर्त जमानत पर बाहर चल रही हैं।
मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच कर रही NIA कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को एक हफ्ते के अन्दर कम से कम एक बार कोर्ट में पेश होना होगा। प्रज्ञा फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर हैं। कोर्ट ने प्रज्ञा को जमानत तो दे दी, लेकिन उन्हें दोषमुक्त नहीं किया है। प्रज्ञा के खिलाफ UAPA (अनलॉफुल ऐक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट) के तहत मुकदमा चल रहा है।
आपको बताते जाए कि 29 सितंबर, 2008 में मालेगांव में एक बाइक में बम रख विस्फोट किया गया था। इस ब्लास्ट में 7 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सरकार ने मामले की जांच एटीएस को सौंप दी। 24 अक्टूबर, 2008 को इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित सहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर हैं।
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