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अयोध्या फैसले को लेकर 52 जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम निरस्त

अयोध्या फैसले को लेकर 52 जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम निरस्त
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भोपाल। अयोध्या मामले में आज उच्चतम न्यायालय के फैसले के आने के मद्देनजर राजधानी भोपाल समेत संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रशासन पूरी तरह चौकस और सतर्क है। ऐहतियातन राज्य के सभी 52 जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है और इसके प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। सीएम थोड़ी देर सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। वे दिनभर पीएचक्यू के कंट्रोल रूम से प्रदेश की हालत पर नजर रखेंगे।

राज्य के सभी स्कूलों, महाविद्यालयों, मदरसों, आंगनवाड़ियों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में अवकाश है। संवेदनशील माने जाने वाले स्थानों पर पुलिस बल तैनात है और सभी क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी नजर रखे हुए हैं। लोग अपने सभी कार्य सामान्य रूप से कर सकते हैं। कहीं भी कोई तनाव की स्थिति निर्मित होती है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस-प्रशासन को दें। इसके अलावा दूध, ईंधन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एंबुलेंस जैसी सभी तमाम सेवाएं भी आम दिनों की तरह ही जारी रहेंगी।कलेक्टर ने एक अन्य आदेश में सभी पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि खुली बॉटल या अन्य किसी बर्तन में पेट्रोल-डीजल न दें।

हम आपको बता दें कि शुक्रवार शाम धर्मगुरुओं और व्यापारी संगठनों के साथ बैठक की। सभी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का भरोसा दिलाया। प्रभारी मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने शांति बनाए रखने की अपील का वीडियो जारी किया। संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने भी शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त इंतजाम के निर्देश दिए।

भोपाल पुलिस की वाट्सएप मॉनिटरिंग सेल सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश प्रसारित करने वालों पर नजर रखे हुए है। एएसपी संदेश जैन ने बताया कि बीते एक महीने के भीतर 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाए हैं, जिन्होंने आपत्तिजनक संदेश प्रसारित किए हैं। पुलिस ने 140 ऐसे की-वर्ड तैयार किए हैं, जिन पर नजर रखी जा रही है।

Updated : 9 Nov 2019 6:45 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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