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लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड में होंगे बदलाव

लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड में होंगे बदलाव
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केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को दिए दिशा-निर्देश, 1 अक्टूबर से चालू होगा अभियान

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल

केंद्रीय सडक़ परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड में एकरूपता लाने के लिए बदलाव कर दिया है। 1 अक्टूबर 2019 से वाहन चालकों को नए तरीके के हाई टेक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार को केन्द्रीय मंत्रालय से विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त हो गए हैं।

केन्द्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में इस संबंध में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पहले इस नए बदलाव को 1 जुलाई 2019 से लागू करने की तैयारी थी लेकिन अब इसे तीन माह बाद लागू किया जाएगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी बदलाव किया गया है। हाल ही में केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्रालय ने फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत बन रहे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। नवंबर में इसके ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को जारी कर दावे-आपत्तियां बुलाई गई थीं लेकिन अब फाइनल नोटिफिकेशन कर दिया गया है। राज्य के परिवहन विभाग ने केन्द्र के नए नोटिफिकेशन के बाद स्मार्ट चिप कंपनी से चर्चा शुरू कर दी है।

इधर अभी कई राज्यों में लाइसेंस के अलग-अलग प्रारूप हैं लेकिन इस वर्ष 1 अक्टूबर से पूरे देश में एक जैसा लाइसेंस जारी किया जाएगा। वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी कई नई जानकारियों को शामिल किया है। इसके क्यूआर कोड में गाड़ी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और टायर के दोनों ओर हैंगिंग की भी जानकारी दर्ज होगी। इससे कमर्शियल वाहनों में बढ़ाई गई लंबाई को आसानी से पकड़ा जा सकेगा।

Updated : 10 March 2019 4:08 PM GMT
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Naveen Savita

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