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एमपी : 14 सितम्‍बर को लगेगी नेशनल लोक अदालत

एमपी : 14 सितम्‍बर को लगेगी नेशनल लोक अदालत
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भोपाल। नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों का समझौते के जरिये निराकरण किया जायेगा। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिये अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। यह नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को लगेगी।

जनसंपर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने जानकारी दी कि कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 व 138 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण, जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति व अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, उनका प्री-लिटिगेशन से निराकरण के लिये निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्‍व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जायेगी।

प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के बाद छह माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

न्यायालयीय लंबित प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छह माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। आवेदक को निर्धारित छूट के बाद शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता व उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर और अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन व संयोजनों के विरुद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।

आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ लेने के लिए आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरुद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट, आवेदक द्वारा विद्युत चोरी व अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी व अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत व अदालतों में छूट प्राप्त कर चुके उपभोक्ता व उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।

Updated : 31 Aug 2019 4:16 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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