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कमलनाथ, दिग्विजय सिंधिया पर दर्ज होगा आपराधिक प्रकरण

व्यापमं मामला

कमलनाथ, दिग्विजय सिंधिया पर दर्ज होगा आपराधिक प्रकरण
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भोपाल/स्वदेश वेब डेस्क। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और व्हिसिल ब्लोअर प्रशांत पांडे के खिलाफ न्यायालय में झूठी गवाही और झूठे शपथ-पत्र पेश करने पर विशेष न्यायालय ने श्यामला हिल्स थाने को प्राथमिकी दर्ज कर जांच के निर्देश दिए हैं।

विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने 23 सितंबर को भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए श्यामला हिल्स थाने को मामले का प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए थे। श्यामला हिल्स थाने द्वारा बुधवार को न्यायालय में प्रतिवेदन पेश करने पर याचिकाकर्ता संतोष शर्मा के वकील प्रमोद सक्सेना ने तर्क दिया कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और व्हिसिल ब्लोअर प्रशांत पांडे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उमाभारती व अन्य के खिलाफ झूठे तथ्यों के आधार पर याचिका पेश की है। याचिका के साथ पेश नितिन महिन्द्रा के कम्प्यूटर से जब्त एक्सल शीट और हार्डडिस्क संबंधी रिपोर्ट को भी फर्जी बताया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिग्विजय सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए सीबीआई को व्यापमं मामले की जांच सौंपी थी, किन्तु कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक फायदे के लिए संवैधानिक संस्था सीबीआई पर भी आरोप लगा दिए।

विशेष न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए श्यामला हिल्स थाने को दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और प्रशांत पांडे के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जीवाड़े और षड्यंत्र के अपराध में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और मामले में जांच किए जाने को कहा है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को नियत की है।

Updated : 27 Sep 2018 12:37 PM GMT
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