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आयोग ने जारी किया शपथ-पत्र का प्रारूप

यदि उम्मीदवार अपराधी है तो तीन बार छपवाना होगी जानकारी

आयोग ने जारी किया शपथ-पत्र का प्रारूप
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भोपाल/स्वदेश वेब डेस्क। मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में यदि कोई भी पार्टी ऐसे उम्मीदवार को टिकट देती है, जिसके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हो तो इसकी जानकारी नामांकन पत्र भरने से पहले तीन बार समाचार पत्रों में छपवानी होगी और तीन बार किसी टीवी चैनल में दिखाना होगा। यदि उम्मीदवार ने ऐसा नहीं किया तो उसका नामांकन पत्र निरस्त किया जाएगा। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश व्हीएल कांताराव ने दी है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा शपथ पत्र का प्रारूप तय कर दिया गया है। उम्मीदवारों को उसी प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा। उन्होंने बताया कि इस बार आयोग ने मतदाता पर्ची में भी बदलाव किया है। पहले ए-4 के पेज पर नो मतदाताओं की पर्ची होती थी, लेकिन इस बार दो मतदाताओं की पर्ची रहेगी। इसमें दोनों तरफ जानकारी रहेगी। इस मतदाता पर्ची में मतदाता का फोटो भी बड़ा होगा।

प्रदेश में है 2 लाख 67 हजार लाइसेंसी शस्त्र

प्रदेश में 2 लाख 67 हजार लाइसेंसी शस्त्रधारी हैं। इनमें सबसे ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र ग्वालियर-चंबल संभाग में हैं। चुनाव से पहले इन शस्त्रों को थानों में जमा कराया जा रहा है। इसी कड़ी में अब तक एक लाख 30 हजार के करीब लाइसेंस शस्त्र थानों में जमा हो गए हैं। सीईओ व्हीएल कांताराव ने बताया कि एक सप्ताह में सभी लाइसेंसी शस्त्र थानों में जमा करा लिए जाएंगे।

आयोग ने दी विज्ञापनों की अनुमति

चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को आयोग ने विज्ञापन संबंधी आवेदन भी दिए थे। इसके लिए आयोग ने राज्य स्तरीय विज्ञापन प्रमाणन समिति भी गठित की थी। इस समिति ने भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के आवेदनों पर 25 विज्ञापनों को लगाने की अनुमति प्रदान की है। इनमें भाजपा को 14 तथा कांग्रेस को 11 विज्ञापनों की अनुमति मिली है।

योगेश चौधरी होंगे आईजी कानून-व्यवस्था

चुनाव आयोग ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी योगेश चौधरी को निर्वाचन कार्य के लिए आईजी लॉ एंड आर्डर का दायित्व सौंपा है। इसके लिए तीन नामों का पैनल चुनाव आयोग को भेजा गया था, जिसमें योगेश चौधरी के नाम को हरी झंडी दी गई। सोमवार को आयोग में हुई पत्रकारवार्ता में योगेश चौधरी ने सीसीटीएनएस से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम रेंजवार, जिलावार और थानोंवार इसकी समीक्षा करेंगे।

सपा ने आयोग से की मंत्री गौरीशंकर बिसेन की शिकायत

भोपाल। समाजवादी पार्टी ने कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन की शिकायत चुनाव आयोग से की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता यश यादव ने बताया कि मंत्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा आदर्श चुनाव अचार संहिता का उल्लघंन किया गया है। उन्होंने 8 अक्टूबर 2018 को कमल शक्ति समागम सभा शासकीय हाईस्कूल मैदान लालबर्रा जिला बालाघाट में आयोजित किया। इसके लिए आयोग से बिना अनुमति के रैली निकाली, जिसमें 20 से अधिक बसें, 50 से अधिक चार पहिया वाहन, 500 के करीब दो पहिए वाहनों से 3000 से अधिक महिलाओं को लाया गया। यहां पर महिलाओं को साडिय़ां बांटी गई और सभा में उपस्थित सभी को भोजन कराया गया। इस तरह मंत्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन देकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। सपा ने मंत्री बिसेन पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन का मामला दर्ज करने तथा दोनों कार्यक्रमों का खर्च भाजपा प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोडऩे एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बालाघाट डीव्ही सिंह तथा बालाघाट निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 111 के रिटर्निंग ओफिसर केसी बोप्चे पर भी अपने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल हटाने की मांग की है। इस दौरान पार्टी के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष बनते यादव, मुख्य प्रवक्ता पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम, प्रदेश उपाध्यक्ष हरगोविंद चौकसे, प्रवक्ता यश यादव विशेष रूप से मौजूद रहे।

Updated : 16 Oct 2018 12:57 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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