यूपी सरकार अपराध प्रक्रिया संहिता में अग्रिम जमानत के प्रावधान के लिए लाएगी एक विधेयक
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नई दिल्ली। यूपी सरकार अपराध प्रक्रिया संहिता में अग्रिम जमानत के प्रावधान के लिए एक विधेयक लाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में अग्रिम जमानत के प्रावधान के लिए एक विधेयक लाया जा रहा है।
पिछले 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि इसे लेकर वो क्या करना चाहती है।
यूपी में अग्रिम जमानत का प्रावधान न होने के चलते बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारी ऐसे मामलों में होती है जहां गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं होती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जब 2010 में राष्ट्रपति ने तकनीकी आधार पर अग्रिम जमानत के प्रावधान पर हस्ताक्षर नहीं किया था तो उसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा से संशोधन पारित क्यों नहीं करवाया।
यूपी सरकार ने 1976 में अग्रिम जमानत के प्रावधान को समाप्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले में यूपी में अग्रिम जमानत के प्रावधान न होने पर नाराजगी जाहिर की थी। जस्टिस मार्कंडेय काटजू की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत से वंचित करना उसके मानवाधिकार का उल्लंघन है।
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