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UAPA Law : आतंकियों की सूची में मसूद, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम, पढ़े पूरी खबर

UAPA Law : आतंकियों की सूची में मसूद, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम, पढ़े पूरी खबर
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नई दिल्ली। आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए बनाए गए नए कानून UAPA के तहत भारत ने 4 खूंखार आतंकियों को टेरर लिस्ट शामिल किया है। सूची में पहले नंबर पर मुंबई हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को रखा गया है। इसके अलावा आतंकी संगठन जमात उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को नंबर दो पर रखा गया है। तीसरे नंबर पर माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम है, जिसके अकसर पाकिस्तान कराची में रहने की खबरें मिलती रहती हैं।

आतंकी जकी-उर रहमान लखवी को भी इस लिस्ट में रखा गया है। यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून को हाल ही में समाप्त हुए संसद सत्र में पारित किया गया था। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी मसूद अजहर और हाफिज सईद को ग्लोबल आतंकी घोषित किया जा चुका है।

क्या है UAPA कानून?

यूएपीए में किसी व्यक्ति विशेष को कब आतंकवादी घोषित किया जाएगा, इसका प्रावधान है। इसके तहत, कोई व्यक्ति आंतकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है या उसमें भाग लेता है तो उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इस कानून में पहला अमेंडमेंट 2004 के अंत में आया था जब यूपीए सरकार थी। दूसरा संशोधन 2008 में और तीसरा अमेंडमेंट 2013 में आया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कानून के बारे में कहा था कि कोई अगर आंतकवाद के पोषण में मदद करता है, धन मुहैया कराता है, आतंकवाद के साहित्य का प्रचार-प्रसार करता है या आतंकवाद की थिअरी युवाओं के जहन में उतारने की कोशिश करता है, उसे आतंकवादी घोषित किया जाएगा।

Updated : 4 Sep 2019 10:40 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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