मोदी सरकार ने रखा लोकसभा में तीन तलाक का बिल, विपक्ष ने किया हंगामा
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नई दिल्ली। तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया। विपक्ष ने बिल को रखने के लिए वोटिंग की मांग की है। इसके बाद डिवीजन कराया गया। वोटिंग के नतीजों में बिल को पेश करने के पक्ष में 186 वोट पड़े जबकि 74 सदस्यों ने बिल को पेश नहीं करने के पक्ष में वोटिंग की। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने फिर से बिल को पेश कर दिया।
मिली जानकारी के अनुसार, वोटिंग के नतीजों में बिल को पेश करने के पक्ष में 186 वोट पड़े जबकि 74 सदस्यों ने बिल को पेश नहीं करने के पक्ष में वोटिंग की। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने फिर से बिल को पेश कर दिया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने पिछली सरकार में इस बिल को लोकसभा से पारित किया था लेकिन राज्यसभा में यह बिल पेंडिंग रह गया था। संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार हम बिल को फिर से लेकर आए हैं। जनता ने हमें कानून बनाने के लिए चुना है और कानून पर बहस अदालत में होती है और कोई लोकसभा को अदालत नहीं बनाए।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा प्रस्तावित विधेयक, तत्काल तीन तलाक की प्रथा को समाप्त कर देगा। लोगों ने हमें कानून बनाने के लिए चुना और ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। यह कानून है कि तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाया जाए।
हैदराबाद से सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह संविधान विरोधी व आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन बताया। मोदी सरकार को मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी है तो केरल की हिंदू महिलाओं से मोहब्बत क्यों नहीं? आखिर सबरीमाला पर आपका रुख क्या है?
ओवैसी ने तीन तलाक विधेयक पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर किसी गैर मुस्लिम को केस में डाला जाए तो उसे 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा। क्या यह आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन नहीं है? इस बिल से सिर्फ मुस्लिम पुरुषों को सजा मिलेगी। आप मुस्लिम महिलाओं के हित में नहीं हैं बल्कि आप उन पर बोझ डाल रहे हैं।
ओवैसी ने कहा कि तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से साफ है कि अगर कोई शख्स एक समय में तीन तलाक देता है तो शादी नहीं टूटेगी। ऐसे में बिल में जो प्रवाधान है, उससे पति जेल चला जाएगा और उसे 3 साल जेल में रहना होगा. ऐसे में मुस्लिम महिला को गुजारा-भत्ता कौन देगा? आप (सरकार) देंगे?
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