कंप्यूटर निगरानी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, 6 सप्ताह में मांगा जवाब
X
नई दिल्ली। 10 एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर की निगरानी की अनुमति देने वाली केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 6 हफ़्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश निजता के अधिकार का उल्लघंन करता है। याचिका में इस अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की गई है।
Supreme Court issues notice to Centre on a Public Interest Litigation (PIL) against the MHA's December 20 notification allowing ten agencies to monitor any computer resource. SC says, it will examine the issue, seeks Centre's reply in six weeks. pic.twitter.com/Tj74ZHpyGA
— ANI (@ANI) January 14, 2019
20 दिसंबर 2018 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 जांच एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर की निगरानी का अधिकार देने वाला अधिसूचना जारी किया था। इस आदेश के बाद जांच एजेंसियों सुरक्षा के नाम पर किसी भी कंप्यूटर की निगरानी कंप्यूटर में मौजूद दस्तावेज और बाकी चीजें बिना इजाजत के खंगाल सकती हैं।
जिन एजेंसियों को ये अधिकार दिया गया है उनमें आईबी, ईडी, सीबीआई, एनआईए , लॉ, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीडीटी, डीआरआई और डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस शामिल हैं। (हिस)
Swadesh Digital
स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in