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रेलवे टेंडर घोटाला मामले में राबड़ी, तेजस्वी को जमानत, लालू के खिलाफ वारंट

रेलवे टेंडर घोटाला मामले में राबड़ी, तेजस्वी को जमानत, लालू के खिलाफ वारंट
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नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और बाकी आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।

सीबीआई की विशेष अदालत में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और बाकी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट को बताया गया कि लालू जेल में हैं। सीबीआई ने उनके लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की । जिसके बाद कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया और 6 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया।

सीबीआई द्वारा दायर मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों को समन जारी किया था। सीबीआई के केस में तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपितों पर आईपीसी की धारा 420, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे। रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था ।

Updated : 1 Sep 2018 4:48 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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