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नागरिकता कानून : भारत के घरेलू मामले में दखल ना दें पड़ोसी देश - विदेश मंत्रालय

नागरिकता कानून : भारत के घरेलू मामले में दखल ना दें पड़ोसी देश - विदेश मंत्रालय
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नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के प्रस्ताव को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान की संसद का प्रस्ताव नागरिकता संशोधन कानून के उद्देश्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत तरह से पेश करने का प्रयास है। पाकिस्तान की संसद में पारित प्रस्ताव धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ इस्लामाबाद के खराब बर्ताव से ध्यान हटाने का प्रयास है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता कानून पर पाकिस्तान की संसद का प्रस्ताव जम्मू, कश्मीर और लद्दाख पर उसके झूठे प्रचार को आगे बढ़ाने की नाकाम कोशिश है। बता दें कि पाकिस्तान की संसद ने सोमवार को भारत के नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि यह द्विपक्षीय समझौतों के खिलाफ है और भारत से इसमें भेदभावपूर्ण धाराओं को हटाने की मांग की गई।

पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री शफकत महमूद द्वारा नेशनल असेंबली में पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया कि नागरिकता अधिनियम समानता और गैर-भेदभाव के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के खिलाफ है। यह संशोधन भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौतों के खिलाफ भी है।

उल्लेखनीय है कि इस संशोधित कानून के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आए उन गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जो धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए 31 दिसंबर 2014 तक भारत पहुंचे थे।

Updated : 17 Dec 2019 1:47 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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