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कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने ठुकराई सशर्त काउंसलर एक्सेस मंजूरी

कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने ठुकराई सशर्त काउंसलर एक्सेस मंजूरी
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नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के कांसुलर एक्सेस को अस्वीकार कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने सशर्त कांसुलर एक्सेस दिया था। इस पर भारत ने आपत्ति जताई थी। भारत कांसुलर एक्सेस के लिए किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया।

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के आदेश के बाद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस देने के लिए कह दिया था।

ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव को शुक्रवार कांसुलर एक्सेस मिलेगा लेकिन पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस सशर्त देने का प्रस्ताव रख दिया है। इसे भारत ने ठुकरा दिया है।

क्या है कांसुलर एक्सेस ....

वियना समझौते के अनुच्छेद 36 के अनुसार, जब किसी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है तो जांच और हिरासत में रखे जाने के दौरान कैदी को कांसुलर एक्सेस (राजनयिक पहुंच) देना अनिवार्य होता है। पाकिस्तान ने आईसीजे में तर्क दिया था कि जासूसी में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर यह जरूरी नहीं कि उसे कांसुलर एक्सेस दिया जाए। आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव की फांसी की सजा पर रोक बरकरार रखने और उन्हें राजनयिक पहुंच देने का निर्देश दिया था।

अापको बताते जाए कि पाकिस्तान ने जाधव को मार्च 2016 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और तब से वह लगातार भारतीय अधिकारियों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दे रहा ह। इसके बाद पाकिस्तानी अदालत की ओर से जाधव को मौत की सजा सुनाने के बाद भारत ने आईसीजे का रुख किया था।

Updated : 2 Aug 2019 11:45 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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