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आदेश : अवैध खनन वाले डंपर को डिवाइस से जोड़ें, रॉयल्टी की रसीदें ऑनलाइन काटें

उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश

आदेश : अवैध खनन वाले डंपर को डिवाइस से जोड़ें, रॉयल्टी की रसीदें ऑनलाइन काटें
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ग्वालियर, विशेष प्रतिनिधि। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने अवैध रेत उत्खनन को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है।

अभिभाषक उमेश बोहरे द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने सिंध नदी के पास चैक पोस्ट बनाने,अवैध उत्खनन के वाहनों की मॉनिटरिंग कर डिवाइस लगाने,मैनुअल की जगह, इलेक्ट्रॉनिक चालान बनाने के आदेश दिए हैं। साथ ही रेत की खदान पर वैध पनडुब्बी, हिटेची मशीन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया है।सभी वाहनों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ना होगा। कब और कितनी रेत किस नदी से निकाली ये भी बताना होगा।खनन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।अवैध खनन के रोकने के लिए गांव में सेल्फ ग्रुप बनाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में18 नम्बर को राज्य शासन द्वारा रिपोर्ट पेश करनी होगी।

Updated : 16 Sep 2019 8:52 AM GMT
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