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सांसदों और विधायकों के वकालत करने पर रोक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं लोकसभा में लगभग 7 प्रतिशत सांसद प्रेक्टिस करते है

सांसदों और विधायकों के वकालत करने पर रोक नहीं
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जज दीपक मिश्रा, जज एएम खानविलकर और जज धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड़

नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सांसदों और विधायकों को वकालत पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ये लोग पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। इन्हें प्रैक्टिस से रोकने का नियम बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नहीं बनाया है।

पिछले 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सांसद और विधायक सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वर्तमान नियमों के मुताबिक सांसदों और विधायकों को वकालत करने पर रोक नहीं है।

याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सांसदों और विधायकों का वकील की तरह प्रैक्टिस करना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 49 और संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को विस्तृत रुप से बताया था। लेकिन बार काउंसिल ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सांसद और विधायक राजकोष से वेतन लेते हैं और मुवक्किल से फीस लेते हैं जो पेशेवर अनियमितता है।

याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय इसके पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र के जरिए सांसदों और विधायकों को वकालत करने पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं। इस पत्र पर विचार करने के लिए बार काउंसिल ने एक कमेटी गठित की थी। कमेटी ने बहुमत के फैसले में कहा था कि सांसद और विधायक वकालत कर सकते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट पर बार काउंसिल ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है।

कमेटी के तीन सदस्यों ने कहा कि सांसद और विधायक वकालत कर सकते हैं अगर उन्हें निकालने के लिए संसद में प्रस्ताव आता है तो वे उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बार काउंसिल ने अपनी बैठक में कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ये फैसला किया कि इस मसले पर और विचार-विमर्श करने की जरुरत है।

वकील रह चुके नेताओं में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों के भी नेता शामिल हैं। इनमें अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, पी चिदंबरम और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेता शामिल हैं।

Updated : 27 Sep 2018 4:56 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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