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निर्भया कांड के चारों आरोपियों के खिलाफ डेथ वॉरंट जारी, 22 को दी जाएगी फांसी

निर्भया कांड के चारों आरोपियों के खिलाफ डेथ वॉरंट जारी, 22 को दी जाएगी फांसी
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नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया। चारों दोषियों को 22 जनवरी सुबह सात बजे फांसी दी जाएगी। अभियोजन पक्ष ने दोषियों की फांसी की सजा के लिए डेथ वारंज जारी करने की मांग की थी। कोर्ट दिल्ली सरकार की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें निर्भया मामले में चारों दोषियों को फांसी देने के लिए 'डेथ वारंट' जारी करने का अनुरोध किया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट के आज के फैसले पर पूरे देश की नजर लगी हुई है। 2012 के दिसंबर में देश की राजधानी दिल्ली में हुए गैंगरेप ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है।

- निर्भया गैंगरेप मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया। चारों दोषियों को 22 जनवरी सुबह सात बजे फांसी दी जाएगी।

-निर्भया केस में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने की मांग पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला थोड़ी देर में सुनाया जाएगा। अभियोजन पक्ष ने दोषियों के फांसी की सजा के लिए डेथ वारंज जारी करने की मांग की है। दोषियों ने विशेष अदालत से कहा कि वे क्यूरेटिव पेटिशन दाखिल करने जा रहे हैं।

-कुछ देर में पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी।

इससे पहले कोर्ट ने निर्भया मामले की सुनवाई सात जनवरी को करना तय किया था और तिहाड़ प्राधिकारियों को दोषियों को एक सप्ताह में नोटिस जारी करने को कहा था। वहीं, इस दौरान पीड़िता की मां के वकील ने कोर्ट में कहा कि डेथ वारंट जारी करने में कोई रुकावट नहीं है।

गौरतलब है कि दिल्ली में सात साल पहले 16 दिसंबर की रात को एक नाबालिग समेत छह लोगों ने एक चलती बस में 23 वर्षीय निर्भया का सामूहिक बलात्कार किया था और उसे बस से बाहर सड़क के किनारे फेंक दिया था। इस घटना की निर्ममता के बारे में जिसने भी पढ़ा-सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना के बाद पूरे देश में व्यापक प्रदर्शन हुए और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर आंदोलन शुरू हो गया था।

इस मामले के चार दोषी विनय शर्मा, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार सिंह को मृत्युदंड सुनाया गया। एक अन्य दोषी राम सिंह ने 2015 में तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी और नाबालिग दोषी को सुधार गृह में तीन साल की सजा काटने के बाद 2015 में रिहा कर दिया गया था।

Updated : 14 Jan 2020 1:16 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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