Home > Lead Story > सुनंदा पुष्कर मौत मामला : कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री को सताने लगा गिरफ्तारी का डर

सुनंदा पुष्कर मौत मामला : कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री को सताने लगा गिरफ्तारी का डर

अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे शशि थरूर

सुनंदा पुष्कर मौत मामला : कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री को सताने लगा गिरफ्तारी का डर
X

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। पटियाला हाउस कोर्ट इस याचिका पर कल यानि 4 जुलाई को सुनवाई करेगा। शशि थरूर के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कहा है कि उसने अपनी जांच पूरी कर ली है। और उसे किसी व्यक्ति की हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून एकदम साफ है कि अगर बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट दाखिल की गई है तो जमानत अवश्य दी जानी चाहिए।

आपको बता दें कि पिछले 5 जून को पटियाला हाउस कोर्ट सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया था। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आरोपी और कांग्रेस नेता शशि थरूर को बतौर अभियुक्त समन जारी किया है। कोर्ट ने 7 जुलाई को शशि थरूर को पेश होने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि सुनंदा ने शशि थरुर को ई-मेल कर कहा था कि वो मरने जा रही है। उसे अब जीने की कोई इच्छा नहीं हैं। कोर्ट को चार्जशीट पर संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि ये मामला खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है। पुलिस ने कहा था कि सुनंदा अपनी मौत के कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट को डाईंग डिक्लरेशन के रुप में लिया जा सकता है।

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि जब सुनंदा पुष्कर डिप्रेशन में चली गई थी तब भी शशि थरुर ने उनका ख्याल नहीं रखा। पुलिस ने कहा था कि एल्प्रैक्स नामक दवाई के 27 टैबलेट सुनंदा के कमरे से मिले थे। पुलिस के मुताबिक सुनंदा की मौत जहर से हुई थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे । उन लोगों को बीच कोच्चि एयरपोर्ट पर झगड़ा हुआ था और दिल्ली आते समय प्लेन पर झगड़ा हुआ था। पिछले 14 मई को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। इस चार्जशीट में सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है। शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 306 के तहत आरोपी बनाया गया है।

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शशि थरूर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरुरत है क्योंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। करीब तीन हजार पन्नों के इस चार्जशीट में शशि थरुर को एकमात्र आरोपी बनाया है । इस मामले में शशि थरुर के घरेलू नौकर नारायण सिंह को मुख्य गवाह बनाया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरुर से शादी शादी के तीन साल, तीन महीने और 15 दिनों में हो गई। दोनों की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी । 1 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज की थी।

पिछले 7 मई को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो एक सप्ताह के भीतर मामले की फाइनल स्टेटस रिपोर्ट सौंप देगा। पिछले 20 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया था। स्टेटस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उसने मामले की विस्तृत जांच की है। चार्जशीट तैयार की जा चुकी है, जो फिलहाल कानूनी समीक्षा के लिए अभियोजन विभाग के पास लंबित है। विभाग की मंज़ूरी मिलते ही निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी ।

याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है । उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कम पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन ज्यादा लगता है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Updated : 4 July 2018 4:30 PM GMT
Tags:    
author-thhumb

Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


Next Story
Top