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आचार संहिता पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश - पीएम मोदी और अमित शाह पर 6 मई तक फैसला करे चुनाव आयोग

आचार संहिता पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश - पीएम मोदी और अमित शाह पर 6 मई तक फैसला करे चुनाव आयोग
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों पर 6 मई तक निपटारा करने का निर्देश दिया।

आज सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा कि किसी नेता के बयान की चार लाइन लेकर शिकायत कर दी जाती है लेकिन निर्वाचन आयोग को पूरे भाषण का ट्रांस्क्रिप्ट देखकर फैसला करना पड़ता है।

सुनवाई के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से दलील दी गई कि एक अप्रैल से 11 शिकायतें दी गईं। शिकायत देने के साढ़े पांच हफ्ते बाद निर्वाचन आयोग ने 11 में से दो का निपटारा किया है। अभी नौ शिकायतें लंबित हैं।

30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और महिला विंग की नेता सुष्मिता देव की याचिका पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा कि इन शिकायतों पर हम विचार कर रहे हैं।

सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करने से हिचक रही है।

29 अप्रैल को कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका को मेंशन करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन आयोग से दोनों के भाषणों की शिकायत की थी। दोनों नेताओं ने निर्वाचन आयोग की रोक के बावजूद अपने भाषणों में सेना के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि अहमदाबाद में मतदान के बाद 23 अप्रैल को रैली कर आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

Updated : 2 May 2019 11:52 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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