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फिल्म 'राम की जन्मभूमि' के रिलीज का रास्ता साफ

फिल्म राम की जन्मभूमि के रिलीज का रास्ता साफ
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म राम की जन्मभूमि की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस विभू बाखरू ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कायम रहने का मतलब है कि लोगों को सहिष्णु बने रहना होगा।

ये फिल्म 29 मार्च को रिलीज हो रही है। याचिका आखिरी मुगल बादशाह के वंशज होने का दावा करने वाले प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तूसी ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि फिल्म का टाइटल विवादित है और उसके कुछ हिस्से आपत्तिजनक हैं। इस फिल्म से देश हिंदू-मुसलमान के बीच दंगे भड़क सकते हैं।

तूसी का कहना था कि फिल्म रिलीज होने से देश का माहौल खराब हो सकता है और उनके खानदान की साख पर बट्टा लगेगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कायम रहने का मतलब है कि लोगों को सहिष्णु बने रहना होगा।

आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया । सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि फिल्म के रिलीज होने से अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए चल रही मध्यस्थता प्रकिया प्रभावित होगी। तब जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम इतने निराशावादी नहीं हैं । इस फिल्म की रिलीज से मध्यस्थता प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिल्म कल यानि 29 मार्च को होनी है।

फिल्म के प्रोड्यूसर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिज़वी है। फिल्म में मनोज जोशी और गोविंद नामदेव नजर आएंगे। फिल्म , राम मंदिर और हलाला के विवादास्पद मुद्दे से संबंधित है।

Updated : 28 March 2019 2:24 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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