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सीबीआई विवाद: रिपोर्ट लीक होने पर भड़के सीजेआई, अब 29 को होगी अगली सुनवाई

सीबीआई विवाद: रिपोर्ट लीक होने पर भड़के सीजेआई, अब 29 को होगी अगली सुनवाई
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नई दिल्ली। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि कोर्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि कोई आकर कुछ भी कह दे, ये न्याय की जगह है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से नाराजगी जताते हुए कहा कि आज आप में से कोई सुनवाई योग्य नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 29 नवम्बर को होगी।

आज सुबह जब इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आलोक वर्मा का जवाब मीडिया में लीक होने पर नाराजगी जताई थी और मामले की सुनवाई 29 नवम्बर तक टालने का आदेश दिया।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 19 नवम्बर को सीवीसी रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग करने पर आलोक वर्मा के वकील फाली एस नरीमन को फटकार लगाई। तब फाली एस नरीमन ने कहा कि वकील गोपाल शंकरनारायणन ने बिना उनकी अथॉराइजेशन के चीफ जस्टिस की कोर्ट में मेंशन किया था। नरीमन ने कहा कि परसों यानी 18 नवम्बर की देर रात तक हमारे जूनियर ने जवाब तैयार किया था लेकिन हमें आश्चर्य हुआ कि जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की गई। चीफ जस्टिस ने इस बात पर आपत्ति जताई कि आलोक वर्मा का जवाब लीक हुआ था। उन्होंने कहा कि आप में से कोई आज सुनवाई के योग्य नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई टालने के बाद आलोक वर्मा के वकील फाली एस नरीमन दोबारा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण की मांग की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सबसे आखिरी में हम आपकी बात सुनेंगे।

जब दोबारा सुनवाई शुरु हुई तो चीफ जस्टिस ने एतराज जताते हुए कहा कि कोर्ट कुछ भी कहने के लिए कोर्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। ये न्याय की जगह है। चीफ जस्टिस ने सीबीआई के डीआईजी एमके सिन्हा की याचिका को मीडिया में छपने पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये याचिका कल यानी 19 नवम्बर को मेंशन की गई थी।

फाली एस नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि द वायर ने जो खबर छापी है वो आलोक वर्मा के सीवीसी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पर आधारित है। वो खबर आलोक वर्मा के सीलबंद जवाब के बारे में नहीं है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपको खबर की प्रति आलोक वर्मा के वकील के नाते नहीं दी थी।

सुनवाई के दौरान वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उन्होंने अथॉराइजेशन के तहत मेंशन किया था। आलोक वर्मा की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वकील पूजा ने भी कहा कि उन्होंने अथॉराइजेशन के तहत मेंशन किया था। तब नरीमन ने कहा कि उन्होंने किसी को अथॉराइज्ड नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अगर किसी केस में सीनियर शामिल हो तो कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट को नरीमन के अलावा किसी की दलील सुनने में दिलचस्पी नहीं है।

पिछले 19 नवम्बर को आलोक वर्मा ने सीवीसी की जांच रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल किया था। 19 नवम्बर की सुबह आलोक वर्मा ने सीवीसी रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने उन्हें तीन घंटे का समय देते हुए कहा कि सुनवाई 20 नवम्बर को ही होगी। उसे टाला नहीं जाएगा। कोर्ट के इस निर्देश के बाद आलोक वर्मा ने अपना जवाब दाखिल किया था।

पिछले 16 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी की रिपोर्ट पर आलोक वर्मा को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सीवीसी की रिपोर्ट पूरक है और ये मिली जुली है। इसलिए इस मामले में और जांच की जरूरत है। कोर्ट ने आलोक वर्मा को 19 नवम्बर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीलबंद लिफाफे में ही जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सीवीसी रिपोर्ट और आलोक वर्मा का जवाब सीलबंद ही रखा जाए। ऐसा करना सीबीआई की छवि को बचाने के लिए जरूरी है।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। जस्टिस एके पटनायक ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। चीफ जस्टिस ने आलोक वर्मा के वकील फाली एस नरीमन से कहा था कि हम आपको सीवीसी रिपोर्ट की प्रति सीलबंद लिफाफे में दे सकते हैं। सुनवाई के दौरान राकेश अस्थाना की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। चीफ जस्टिस ने रोहतगी की इस मांग को खारिज कर दिया।

सीवीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमें भी रिपोर्ट दी जाए। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप किसकी तरफ से पेश हुए हैं तो तुषार मेहता ने कहा कि सीवीसी की तरफ से। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि आपने रिपोर्ट तैयार की है और आपके पास ही रिपोर्ट नहीं है।

Updated : 21 Nov 2018 9:09 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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