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इन देशों में पहले से होता है न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

इन देशों में पहले से होता है न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण
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नई दिल्ली। अदालती कार्यवाही के सीधा प्रसारण को लेकर सभी देशों में अलग-अलग नियम हैं। कुछ देशों में अदालत की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है तो वहीं अन्य देश कुछ समय बाद इसे जारी करते हैं। ब्रिटेन में उच्चतम न्यायालय की सुनवाई की सीधा प्रसारण की अनुमति है। कनाडा में निचली अदालत से ही कार्यवाही लाइव दिखाई जा सकती है।

ब्रिटेन:- संविधान सुधार कानून 2005 द्वारा संशोधन के बाद अदालत की कार्यवाही के सीधा प्रसारण की अनुमति मिली। यहां आमधारणा है कि इस तरीके के प्रावधान से न्याय प्रभावित नहीं होगा।

कनाडा:- यहां उच्चतम न्यायालय की सुनवाई केनेडियन पार्लियामेंट अफेयर्स चैनल के माध्यम से टीवी पर दिखाई जाती है। हालांकि उच्चतम न्यायालय इस रिकार्डिंग का कॉपीराइट अपने पास सुरक्षित रखता है। खास मामलों में ये प्रसारण अन्य नेटवर्क पर भी उपलब्ध होता है। खास मामलों में कार्यवाही के सीधा प्रसारण को रोके जाने का भी प्रावधान है।

न्यूजीलैंड:- यहां सभी अदालतों में ऑडियो-वीडियो रिकार्डिंग की अनुमति है। अगर किसी मीडिया समूह को किसी मामले की कार्यवाही के रिकार्डिंग की दरकार होती है तो उसे आवेदन करना होता है। मामले में शामिल पक्ष सुनवाई की रिकार्डिंग रोकने की मांग कर सकते हैं लेकिन इस पर आखिरी फैसला न्यायाधीश का होगा।

ऑस्ट्रेलिया:- यहां की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई को रिकॉर्ड कर आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। हालांकि मीडिया या आम लोगों द्वारा कार्यवाही की रिकार्डिंग और तस्वीरें वगैरह लेना गैरकानूनी है।

दक्षिण अफ्रीका:- न्यायाधीश के फैसले के समय न्यायालय रूम सीधा प्रसारण की अनुमति है। हालांकि अभी एक विवाद के बाद यह तय हुआ कि कार्यवाही के दौरान मीडिया के प्रवेश पर न्यायाधीश तय करेंगे।

यूरोप:- अगर कोई मामला नैतिकता के दायरे में आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, किशोरों का हित प्रभावित हो रहा है या फिर मामले में शामिल पक्षों के निजी जीवन की सुरक्षा से जुड़ा है तो उनके लाइव प्रसारण नहीं किए जाते। बाकी सभी मामलों की कार्यवाही का उसी दिन दोपहर 2.30 बजे प्रसारण किया जाता है।

Updated : 27 Sep 2018 1:28 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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