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FSSAI cracks Down on Fake Ghee

Fake Ghee Ban: घी के नाम पर क्या बेच रहे थे? FSSAI ने दो कंपनियों पर की बड़ी कार्रवाई

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर नई दिल्ली की मार्शे रिटेल का लाइसेंस निलंबित कियाय है। एसडीपी के सभी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई है।


fake ghee ban घी के नाम पर क्या बेच रहे थे fssai ने दो कंपनियों पर की बड़ी कार्रवाई

FSSAI Ban Fake Ghee Company |

नई दिल्ली। देश में घी के नाम पर बिक रहे उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले में दो कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। नई दिल्ली की मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य कारोबार लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है।

वहीं, दमन की एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को अपने सभी प्रकार के घी बिक्री तत्काल रोकने का आदेश दिया गया है। यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी।

जांच में सामने आईं गंभीर खामियां

एफएसएसआई के अनुसार, दोनों कंपनियों के प्रतिष्ठानों की जांच और उसके बाद की पड़ताल में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गंभीर कंमियां सामने आईं। इसके बाद मार्शे रिटेल का लाइसेंस निलंबित किया गया है और एसडीपी इंडस्ट्रीज के घी उत्पादों की बिक्री रोक दी गई। मार्शे रिटेल के परिसर में प्रतिष्ठान की बनावट, कामकाज की व्यवस्था, साफ-सफाई और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ी खामियां मिलीं। खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण और जरूरी रिकॉर्ड रखने में भी कमी पाई गई।

कंपनी के सभी खाद्य गतिविधियाँ बंद करने का निर्देश

खामियां सामने आने के बाद मार्शे रिटेल को खाद्य कारोबार से जुड़ी गतिविधियाँ बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कंपनी को कमियों को दूर करने के लिए कहा गया है। उसका लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित रहेगा।

घी के सैंपल में क्या मिला?

एसडीपी इंडस्ट्रीज के कई घी उत्पादों के नमूने जांचे जाएंगे। इनमें श्रद्धा, श्री सरस और गोकुल नाम से बेचे जाने वाले उत्पाद भी शामिल थे। प्राधिकरण के अनुसार, ये उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत तय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाए गए। प्रयोगशाला जांच में घी के नमूनों में ए-साइटोस्टेरॉल नाम का वनस्पति स्टेरॉल पाया गया। FSSAI ने कहा कि यह तत्व घी में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नमूनों की फैटी एसिड संरचना भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिली।

बाहरी या वनस्पति वसा की आशंका

जांच के निष्कर्षों के आधार पर घी में बाहरी या वनस्पति वसा की मौजूदगी की आशंका जताई गई है। इसी वजह से प्राधिकरण ने एसडीपी इंडस्ट्रीज के सभी प्रकार के घी की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया। FSSAI ने कंपनी को निर्देश दिया है कि उसके अधिकृत परिसरों में बनाए, रखे या बिक्री के लिए रखे गए किसी भी प्रकार के घी बाजा में न उतारा जाए और उपभोक्ताओं को भी न बेचा जाए।

150 से अधिक कंपनियों को नोटिस

FSSAI की कार्रवाई सिर्फ इन दो कंपनियों तक सीमित नहीं है। प्राधिकरण ने इससे एक दिन पहले बताया था कि हाल के महीनों में भ्रामक विज्ञापनों, गलत दावों और लेबल से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर 150 से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें बड़ी खाद्य और पेय कंपनियाँ शामिल हैं। FSSAI ने अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी 12 नोटिस भेजे हैं। अमेजन के एक भंडारगृह का लाइसेंस भी रद्द किया गया है। इसके अलावा कई खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

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