रणबीर कपूर को किराएदार रखना पड़ा महंगा
समय से पहले फ्लैट खाली करवाने का मामला
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मुंबई। रणबीर कपूर पर पुणे स्थित उनकी एक किराएदार ने 50 लाख रुपए हर्जाने का दावा किया है। जानकारी के अनुसार, हर्जाने का मुकदमा पुणे की निचली अदालत में दायर किया गया है। महिला का आरोप है कि रणबीर ने पुणे के कल्याणी नगर स्थित ट्रम्प टॉवर्स में 6094 स्क्वायर फीट में बना फ्लैट किराए पर देने के बाद एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया। एग्रीमेंट 24 महीने के लिए हुआ था। लेकिन 11 महीने बाद ही फ्लैट खाली करने को मजबूर किया गया। रणबीर ने आरोपों से इनकार किया है। किराएदार का नाम शीतल सूर्यवंशी है। जानकारी के मुताबिक, शीतल ने कहा कि फ्लैट के किराए तौर पर उन्हें शुरुआती एक साल के लिए 4 लाख रुपए हर महीने चुकाने थे। अगले एक साल के लिए किराया 4.20 लाख रुपए तय किया गया था। उनका आरोप है कि जब वे इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुईं तो 11 महीने बाद यानी अगस्त 2017 में उन्हें अचानक अपार्टमेंट खाली करने को कह दिया गया। जबकि एग्रीमेंट 24 महीने के लिए था। दो महीने बाद उन्हें फ्लैट खाली करना पड़ा। इसके चलते उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने पुणे निचली अदालत में रणबीर के खिलाफ मुकदमा दायर किया।
50 लाख रुपए के हर्जाने की मांग
शीतल ने न्यायालय में दायर मुकदमे में कहा कि उन्हें ये झूठी दलील दी गई कि रणबीर इस फ्लैट में शिफ्ट होना चाहते हैं, इसलिए आप घर खाली कर दीजिए। उन्होंने इस असुविधा के लिए 50.40 लाख रुपए और 1.08 लाख रुपए इंट्रेस्ट के साथ हर्जाने की मांग की है। शीतल ने जनवरी 2018 में रणबीर को एक नोटिस भेजा था, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया।
रणबीर का आरोपों से इनकार
जानकारी के मुताबिक, रणबीर ने आरोप ठुकरा दिए हैं और न्यायालय में अपना बयान भी दर्ज करा दिया है। इसमें कहा गया है कि शीतल को अपार्टमेंट खाली करने के लिए कभी नहीं कहा गया था, न ही ये तर्क दिया गया था कि वे इसमें शिफ्ट होना चाहते हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त 2018 को होगी।
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