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SC ने क्रिप्टोकरेंसी से हटाया बैन, अब सभी बैंक Bitcoin जैसी क्रिप्टोकरेंसी की लेन-देन कर सकते हैं शुरू

SC ने क्रिप्टोकरेंसी से हटाया बैन, अब सभी बैंक Bitcoin जैसी क्रिप्टोकरेंसी की लेन-देन कर सकते हैं शुरू
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्णय दिया और इसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे। यानी अब देश के सभी बैंक बिटकॉइंस जैसी क्रिप्टोकरेंसी की लेन-देन शुरू कर सकते हैं। बता दें कि आरबीआई ने साल 2018 में एक सर्कुलर जारी कर क्रिप्टोकरेंसी कारोबार को बैन दिया था।

5 अप्रैल, 2018 को आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि क्रिप्टो मुद्राओं और क्रिप्टो परिसंपत्तियों के रूप में इसे संदर्भित किया गया है, जो उपभोक्ता संरक्षण, बाजार की अखंडता और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता है। आरबीआई के सर्कुलर को चुनौती देने के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान आईएएमएआई द्वारा कहा गया कि केंद्रीय बैंक के इस कदम से क्रिप्टोकरेंसी में होने वाली वैध कारोबारी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से पाबंदी लग गई है, जिसके जवाब में आरबीआई ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। आरबीआई ने कहा कि उसने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लाउंड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया है।

बता दें क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है, जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। इस करेंसी में Coding technique का प्रयोग होता है। इस तकनीक के जरिए करेंसी के ट्रांजेक्शन का पूरा लेखा-जोखा होता है, जिससे इसे हैक करना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि क्रिप्टोकरेंसी में धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम होती है।

Updated : 4 March 2020 6:17 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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