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कंपनी कोर्ट का बड़ा फैसला, साइरस मिस्त्री को टाटा संस का कार्यकारी चेयरमैन बहाल करने का आदेश

कंपनी कोर्ट का बड़ा फैसला, साइरस मिस्त्री को टाटा संस का कार्यकारी चेयरमैन बहाल करने का आदेश
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने साइरस मिस्त्री को टाटा संस का कार्यकारी चेयरमैन बहाल करने का आदेश दिया है।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने बुधवार को नटराजन चंद्रशेखरन की कार्यकारी चेयरमैन पद पर नियुक्ति को भी अवैध ठहराया। आदेश के बाद न्यायाधिकरण ने कहा कि बहाली आदेश चार सप्ताह बाद अमल में आएगा। टाटा संस को अपील करने के लिए यह समय दिया गया है।

एनसीएलएटी के दो सदस्यीय खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। एनसीएलएटी में यह याचिका मिस्त्री और दो इन्वेस्टमेंट फर्म की तरफ से दाखिल की गई थी। जुलाई में न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।उल्लेखनीय है कि साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के छठे चेयरमैन थे और उन्हें इस पद से अक्टूबर 2016 में हटा दिया गया था। रतन टाटा के बाद उन्होंने 2012 में चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया था।

Updated : 19 Dec 2019 10:43 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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