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आयकर रिटर्न जमा करने में सोमवार को चुके, तो नये साल में लगेगी 10 हजार रुपये लेट फीस

आयकर रिटर्न जमा करने में सोमवार को चुके, तो नये साल में लगेगी 10 हजार रुपये लेट फीस
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स्वदेश वेब डेस्क। ऐसे करदाता जिन्होंने अभी तक वित्त वर्ष 2017-18 के आयकर रीटर्न फ़ाइल नहीं किया है, अलर्ट हो जाएं और साल के अंतिम दिन सोमवार, 31 अक्टूबर को अपना रिटर्न फाइल कर दें। सोमवार को चूक गए, तो नए साल में एक जनवरी से लेट फीस दुगुनी हो कर 10 हजार रुपये लगेगी।


यदि करदाता ने अभी तक आयकर रिटर्न फाइल नही किया है एवं कुल आय पांच लाख रुपया या अधिक है तो 31 दिसंबर तक 5 हज़ार लेट फीस के साथ आयकर रिटर्न अपलोड कर सकते है एवं 1 जनवरी से 10 हजार लेट फीस के साथ 31 मार्च तक आयकर रिटर्न फाइल होंगे, उसके पश्चात वर्ष 2017-18 के आयकर रिटर्न फाइल नही किये जा सकेंगे।

यदि करदाता की आय पांच लाख या उससे कम है तो पूर्व की तरह 1 हजार रुपया लेट फीस का भुगतान कर रीटर्न अपलोड करना होगा एवं आय पर देय कर के साथ ब्याज का भुगतान करना होगा। ज्ञात हो कि वर्ष 2017-18 के आयकर रीटर्न की अंतिम दिनाँक 31 जुलाई थी जिसे बढ़ा कर 31 अगस्त किया गया था एवं 1 सिंतबर से लेट फीस के साथ आयकर रिटर्न फाइल हो रहे है ,देरी होने पर आयकर रिटर्न लेट फीस के साथ फाइल करने का यह प्रथम वर्ष है अत: आयकर विभाग को लेट फीस में राहत देने चाहिए।

Updated : 5 Jan 2019 9:41 AM GMT
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