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उच्चतम न्यायालय ने तरुण तेजपाल की अर्जी की खारिज, कहा - चलेगा यौन उत्पीड़न का केस

उच्चतम न्यायालय ने तरुण तेजपाल की अर्जी की खारिज, कहा - चलेगा यौन उत्पीड़न का केस
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तहलका के संस्थापक पत्रकार तरुण तेजपाल की अर्जी को खारिज कर दिया है। जिसके बाद तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा चलेगा। साथ ही गोवा की निचली अदालत में सुनवाई पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत को कहा कि 6 महीने में ट्रॉयल पूरा करे।

बता दें, नवंबर 2013 में तरुण तेजपाल पर उसी पत्रिका में काम करने वाली एक महिला पत्रकार ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

साल 2017 में गोवा की निचली अदालत ने तेजपाल पर रेप और यौन उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किये थे, जिसे तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी थी। ये

Updated : 19 Aug 2019 6:30 AM GMT
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स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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