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सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव की नियुक्ति पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव की नियुक्ति पर फैसला सुरक्षित रखा
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव को अंतरिम सीबीआई निदेशक नियुक्त करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

याचिका एनजीओ कॉमन कॉज और अंजलि भारद्वाज ने दायर की है। एनजीओ कॉमन कॉज ने वकील प्रशांत भूषण के जरिए दाखिल याचिका में बिना चयन समिति की मंजूरी के नियुक्ति को गलत बताया गया है। उन्होंने नागेश्वर राव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप होने की दलील भी दी है। याचिका में सीबीआई डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को वेबसाइट पर डाला जाए। वेबसाइट पर दी गई सूचना में सेलेक्शन कमेटी की मिनट्स को भी अपलोड किया जाए। याचिका में मांग की गई है कि इस पद के लिए चुने हुए लोगों के नाम वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया ताकि आम लोगों को अगर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई सूचना हो तो वो दे सकें।

पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के हटाने के बाद केंद्र सरकार ने नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया था। केंद्र सरकार के इसी फैसले को चुनौती दी गई है।

Updated : 6 Feb 2019 6:45 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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