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तेजस्वी की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50 हजार जुर्माना

बतौर उप मुख्यमंत्री मिले सरकारी बंगले को खाली नहीं करना चाहते थे तेजस्वी

तेजस्वी की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50 हजार जुर्माना
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बंगले को खाली करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव पर कोर्ट का समय खराब करने के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तेजस्वी पटना के उस बड़े बंगले को नहीं छोड़ना चाहते जो उन्हें पद पर रहते दिया गया था। पटना हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच तेजस्वी की याचिका खारिज कर चुके हैं। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

तेजस्वी यादव पटना के 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित उस बंगले में रहते हैं जो डिप्टी सीएम के लिए चिन्हित किया गया है। जब वे बिहार के डिप्टी सीएम थे तो उस हैसियत से उन्हें ये बंगला दिया गया था। लेकिन हाल में बिहार सरकार ने बंगला खाली करने को कह दिया है। दूसरा तथ्य ये है कि फिलहाल प्रदेश के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हैं और वे एक पोलो रोड में उस बंगले में रहते हैं जो नेता प्रतिपक्ष के लिए चिन्हित किया गया है।

Updated : 8 Feb 2019 7:43 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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