सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में भर्ती को लेकर राज्य सरकारों से मांगा जबाव

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में भर्ती को लेकर राज्य सरकारों से मांगा जबाव
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नई दिल्ली । उच्च न्यायालयों एवं निचली अदालतों में न्यायाधीशों की 5,133 रिक्तियों को अस्वीकार्य बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से जवाब मांगा कि क्या 4,180 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम किया जा सकता है। देशभर की अदालतों में बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के खाली पदों के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने उच्च न्यायालयों एवं राज्य सरकारों से 4,180 पदों पर भर्ती के संबंध में जवाब तलब किया है।

प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ लेने के बाद तीन अक्टूबर को एक समारोह में न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा था कि अगले तीन-चार महीनों में उनकी प्राथमिकता निचली अदालतों में पांच हजार रिक्तियों को भरने की रहेगी, ताकि 2.6 करोड़ लंबित मुकदमों का निपटारा किया जा सके। उन्होंने हालांकि कहा था कि केवल रिक्तियां भरने से इस समस्या का हल नहीं निकल सकता।

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