सुनंदा पुष्कर मौत मामले की सुनवाई फिर टली, कांग्रेस नेता शशि थरूर है आरोपित
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सोमवार को सुनवाई फिर टाल दी। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आज सीएफएसएल अधिकारी को हार्ड डिस्क का डाटा एक सप्ताह के अंदर एक्सेस करने की अनुमति दे दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में पक्षकार बनाने की मांग की है। इस मांग पर भी कोर्ट 29 जनवरी को फैसला सुनाएगा। पिछले 14 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह शशि थरूर को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएं।
24 दिसंबर,2018 को कोर्ट ने फैसला टाल दिया था। उससे पहले 20 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सभी साक्ष्य और दस्तावेज शशि थरूर को सौंपने का आदेश दिया था। पिछले 18 दिसंबर को भी कोर्ट ने फैसला टाल दिया था।
स्वामी ने यह मांग की है कि इस मामले में साक्ष्यों को नष्ट करने पर दिल्ली पुलिस की विजिलेंस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। स्वामी का कहना है कि विजिलेंस रिपोर्ट देखने के बाद ही उचित आरोप तय करने में कोर्ट को मदद मिलेगी।
उससे पहले 14 मई,2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपित बनाया गया है। शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-498ए और 306 के तहत आरोपित बनाया गया है।
आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के 3 साल, 3 महीने और 15 दिनों में हो गई थी। दोनों की शादी 22 अगस्त,2010 को हुई थी। 01 जनवरी,2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।(हि.स.)