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सुनंदा पुष्कर मामला : शशि थरूर को कनाडा जाने की मिली इजाजत

सुनंदा पुष्कर मामला : शशि थरूर को कनाडा जाने की मिली इजाजत
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नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आरोपी और कांग्रेस नेता शशि थरूर को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। शशि थरूर ने 10 अगस्त से कनाडा जाने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी।

पिछले 26 जुलाई को कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा हस्तक्षेप करने से रोकने की कांग्रेस नेता शशि थरूर की अर्जी पर 23 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया था।

शशि थरूर ने दिल्ली पुलिस से कुछ दस्तावेज की मांग की थी जिस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 23 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया था।

पिछले 7 जुलाई को कोर्ट ने शशि थरूर को नियमित जमानत दे दी थी। शशि थरूर के वकील ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इनकी याचिका स्वीकार कैसे की जा सकती है। ये इस मामले में पक्षकार कैसे बन सकते हैं। उसके पहले 5 जुलाई को कोर्ट ने शशि थरूर को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि शशि थरूर कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया। जांच अधिकारी उन्हें जब भी बुलाएंगे उन्हें सहयोग करना होगा।

पिछले 5 जून को पटियाला हाउस कोर्ट सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया था।

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि सुनंदा ने शशि थरुर को ई-मेल कर कहा था कि वह मरने जा रही है। उसे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। कोर्ट को चार्जशीट पर संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि ये मामला खुदकुशी के लिए उकसाने का है। पुलिस ने कहा था कि सुनंदा अपनी मौत के कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट को डाईंग डिक्लरेशन के रुप में लिया जा सकता है।

Updated : 1 Aug 2018 4:10 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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