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सुहैब इलियासी को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व टीवी एंकर पत्नी की हत्या के मामले में किया बरी

सुहैब इलियासी को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व टीवी एंकर पत्नी की हत्या के मामले में किया बरी
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नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूज चैनल के एंकर रहे सुहेब इलियासी को अपनी पत्नी की हत्या के मामलेी कर दिया है। इलियासी को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कड़कड़डूमा कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए सुहेब इलियासी को बड़ी राहत दी है। इस मामले में जिरह के बाद पिछले 17 अगस्त को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उल्लेखनीय है कि 20 दिसंबर, 2017 को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुहेब इलियासी को पत्नी अंजू की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। एडिशनल सेशंस जज संजीव मल्होत्रा ने सुहेब इलियासी को दस लाख रुपये का मुआवजा देने के साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था ।

सुहेब इलियासी 1998 में पॉपुलर टीवी क्राइम 'शो इंडियाज मोस्ट वांटेड' को होस्ट करने के कारण चर्चा में आए थे। जब वे अपनी प्रसिद्धि के मुकाम पर थे तभी उनकी पत्नी अंजू 10 जनवरी, 2000 को अपने फ्लैट में मृत पाई गई थीं। सुहेब ने जिस तरह से उनकी मौत के घटनाक्रम को प्रस्तुत किया, तभी से उन पर शक किया जा रहा था। इलियासी पर शुरू में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया था लेकिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उनके खिलाफ हत्या का मामला भी चलाया जाए। अंजू की बहन ने सुहेब इलियासी पर ये केस दायर किया था ।

निचली अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद सुहेब को सजा सुनाई थी। इसके बाद इसी साल 26 अप्रैल को हाईकोर्ट ने सुहेब इलियासी को अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने उनकी दूसरी पत्नी की बीमारी को ध्यान में रखते हुए एक महीने की अंतरिम जमानत दी थी। अब उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है।

Updated : 5 Oct 2018 2:56 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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