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मुस्लिम समाज में बहुविवाह, निकाह और हलाला याचिका पर SC का तुरंत सुनवाई से इंकार

मुस्लिम समाज में बहुविवाह, निकाह और हलाला याचिका पर SC का तुरंत सुनवाई से इंकार
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम समाज में प्रचलित पुरुषों के बहुविवाह और निकाह, हलाला को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विंटर ब्रेक के बाद यानि जनवरी में सुनवाई करेगा। याचिकाओं पर जल्द सुनवाई के लिए आज चीफ जस्टिस एस ए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया गया। तब कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं पर विंटर ब्रेक के बाद सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च 2018 को इस मसले पर सरकार को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए संविधान बेंच को रेफर कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले में सहयोग करने के लिए अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल और विधि आयोग को निर्देश दिया था।

आपको बता दें कि बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय और सायरा बानो के बाद दिल्ली की महिला समीना बेगम ने बहुविवाह और निकाह-हलाला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी याचिका में इस महिला ने बहुविवाह और निकाह-हलाला को भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध घोषित करने और मुस्लिम पर्सनल लॉ की धारा 2 को असंवैधानिक करार देने की मांग की है।

दक्षिणी दिल्ली की समीना बेगम ने याचिका दायर की है। उसने याचिका में कहा है कि उसकी शादी 1999 में जावेद अनवर से हुई थी । उससे उसे दो बेटा पैदा हुआ था। जावेद ने उसके ऊपर काफी अत्याचार किया । जब उसने आईपीसी की धारा 498ए के तहत शिकायत दर्ज कराई तो जावेद ने उसे तलाक का पत्र भेज दिया। उसके बाद उसने 2012 में रियाजुद्दीन नामक शख्स से शादी की जिसकी पहले से ही आरिफा नामक महिला से शादी हो चुकी थी। रिजायुद्दीन ने भी उसे उस समय फोन पर तलाक दे दिया था जब वह गर्भवती थी।

वकील अर्चना पाठक के जरिये दायर अपनी याचिका में समीना ने कहा है कि उसे बाध्य होकर यह याचिका दायर करनी पड़ रही है । वो खुद बहुविवाह की पीड़ित रही है जो कि हलाला के साथ मुस्लिम समाज में काफी प्रचलित है। याचिका में कहा गया है कि भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों को अपने-अपने निजी कानूनों के मुताबिक चलने की अनुमति दी गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि धार्मिक समुदायों के अपने अलग कानून हो सकते हैं पर पर्सनल लॉ को संवैधानिक वैधता और नैतिकता पर खरा उतरना चाहिए। ये संविधान की धारा 14, 15 और 21 का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।

समीना ने याचिका में कहा है कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत शादी के विघटित होने के नौ आधार दिए गए हैं जिनमें नपुंसकता, शादी की जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाना और क्रूरता शामिल है। पर कहीं भी यह नहीं है कि शादी की पूर्व शर्तें क्या हैं। मुस्लिमों के लिए यह जरुरी नहीं है कि दूसरी शादी करने से पहले वह पहली बीबी से अनुमति ले। इस तरह से मुस्लिम पुरुष बहुविवाह के अपराध की जद से पूरी तरह बाहर हैं।

Updated : 2 Dec 2019 9:18 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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