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सबरीमाला मंदिर मामला : महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई

सबरीमाला मंदिर मामला : महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई
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नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को असंवैधानिक करार देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई गई है। याचिका नेशनल अयप्पा डिवोटी एसोसिएशन ने दायर की है|

पिछले 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं के साथ काफी समय से भेदभाव होता रहा है। महिला पुरुष से कमतर नहीं है। एक तरफ हम महिलाओं को देवी स्वरुप मानते हैं दूसरी तरफ हम उनसे भेदभाव करते हैं। कोर्ट ने कहा था कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल वजहों से महिलाओं के धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता को खत्म नहीं किया जा सकता है। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा समेत चार जजों ने कहा था कि ये संविधान की धारा 25 के तहत मिले अधिकारों के विरुद्ध है।

जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने बाकी चार जजों के फैसले से अलग फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि धार्मिक आस्था के मामले में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पूजा में कोर्ट का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। मंदिर ही यह तय करे कि पूजा का तरीका क्या होगा। मंदिर के अधिकार का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि धार्मिक प्रथाओं को समानता के अधिकार के आधार पर पूरी तरह से परखा नहीं जा सकता है। यह पूजा करनेवालों पर निर्भर करता है न कि कोर्ट यह तय करे कि किसी के धर्म की प्रक्रिया क्या होगी। जस्टिस मल्होत्रा ने कहा था कि इस फैसले का असर दूसरे मंदिरों पर भी पड़ेगा।

Updated : 8 Oct 2018 2:04 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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